वृद्धावस्‍था पेंशन योजना / Old Age Pension Scheme

 वृद्धावस्‍था पेंशन योजना vriddhavastha pension yojana

वृद्धावस्‍था पेंशन योजना : 

    सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।       

    पेंशन पाने हेतु नियम :

  1. लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  2. लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
  3. अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु  गरीबी  की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
  4. गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
  5. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
 
  • इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : 
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू0 1500/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 200/- प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 1300/- मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कुल 1500 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1000 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।

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